मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले और एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानांतरण के लिए डीपीआई भोपाल द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सीपीआई श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव ने गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक आवेदन का परीक्षण करेंगे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार होंगे।
ट्रांसफर शिक्षा मंत्री करेंगे परंतु आवेदन DEO ऑफिस में जमा होंगे
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 17 जुलाई 2023 की कंडिका 2.2 के अनुसार जिला संवर्ग के अंतर्जिला (एक जिले से दूसरे जिले) एवं संभागीय संवर्ग के अंतर्राभागीय (एक संभाग से दूसरे सभाग) मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानान्तरण विभागीय मंत्री जी के प्रशासकीय अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाना है। इस सबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है:-
Madhya Pradesh Government teachers transfer guideline
1. समस्त संवर्गों के स्थानान्तरण आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे। कोई भी आवेदन सीधे संचालनालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदक द्वारा स्थानान्तरण आवेदन में अपना नाम, यूनिक आईडी, पदनाम, पदस्थ संस्था का नाम एवं डाइस कोड, स्थानान्तरण का कारण तथा वांछित संस्था का नाम एवं डाईस कोड स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त आवेदनों का परीक्षण कर संलग्न प्रारूप पर समस्त आवेदनों का प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाये। प्रपत्र के सभी कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जायेगी। आवेदन की प्रति संलग्न की जायेगी तथा प्रपत्र का सरल क्रमांक आवेदन पर अंकित करना अनिवार्य होगा।
4. जिला स्तर पर आवेदनों का परीक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि वांछित शाला में रिक्ति होने की दशा में ही प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाये।
5. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस तथ्य का भी परीक्षण कर लिया जाये कि स्थानान्तरण होने पर कोई भी शाला शिक्षक विहीन न हो। यदि शिक्षक के स्थानान्तरण से शाला शिक्षक विहीन होने की संभावना है तो उसे प्रस्ताव में शामिल न किया जावे।
6. सीएम राईज / उत्कृष्ट / मॉडल स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को उसी श्रेणी की शालाओं में स्थानान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया जाये अन्य शालाओं में नहीं।
7. नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों के अन्तर्जिला स्थानान्तरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किये जा सकेंगे।
8. समस्त प्रस्ताव दिनांक 05.08.2023 तक सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में अनिवार्य रूप से विशेष वाहक से प्रेषित की जायेगी एवं सॉफ्ट कॉपी ई-मेल tme3.dpi@gmail.com पर प्रेषित की जायेगी। एक जिले का एक ही बार प्रस्ताव मान्य किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुये समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
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