मध्य प्रदेश में आज शिक्षक समाज शर्मिंदा है क्योंकि एक नहीं बल्कि दो ऐसे समाचार आए हैं। बैतूल में एक शिक्षक पर बलात्कार का आरोप, जांच में सही पाया गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में एक शिक्षक कोर्ट कार्रवाई के दौरान बलात्कारी साबित हुआ। न्यायालय ने उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई है।
लड़कियों को अपने कक्ष में बुलाकर हाथ डाल देता था
बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के मिडिल स्कूल के शिक्षक और प्रभारी प्रधानपाठक भीमराव लांजीवार की हरकतों का खुलासा सातवीं और आठवीं में पढ़ने वाली चार छात्राओं ने किया। शिक्षक भीमराव छात्राओं को हरकत के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। चारों छात्राओं ने परिजनों के साथ कोतवाली थाने में शिक्षक की एफआईआर कराई। लड़कियों ने बताया कि वह पानी लाने का निर्देश देकर अपने कक्ष में बुलाता है और आपत्तिजनक हरकत करता है। इसके अलावा चारों में से एक छात्रा के साथ उसने फिजिकल रिलेशन भी बनाए।
पुलिस ने भीमराव लांजीवार पर धारा 376 (3), 376(2) एन, 376(2) एच सहित पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने बुधवार रात को प्रभारी प्रधानपाठक को गिरफ्तार किया। कोतवाली टीआई अजय सोनी ने बताया गुरुवार आरोपी को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। इधर सहायक आयुक्त शिल्पा जैन ने बताया कि आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है।
इंदौर में बलात्कारी टीचर को 20 साल की जेल
वारदात 8 जून 2020 की है। पीड़ित बालिका 10वीं की छात्रा थी। वह गणित विषय में कमजोर थी। आरोपित हमजा पुत्र इस्माइल निवासी खजराना पीड़िता के घर से कुछ आगे ट्यूशन पढ़ाने आता था। पीड़ित बालिका भी उससे पढ़ने वहां आने लगी। आरोपित हमजा जिस स्कूल में पढ़ाता था, पीड़िता भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। 8 जून 2020 को पीड़िता घर पर अपने बड़े भाई के साथ थी। दोपहर करीब दो बजे हमजा उसके घर आया और बोला कि तुम्हें गणित में कुछ समझाना है, साथ चलो। पीड़िता ने कहा कि माता-पिता घर पर नहीं हैं तो आरोपित ने कहा कि 15 मिनट के लिए चलो। बड़े भाई से पूछकर पीड़िता आरोपित के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई।
आरोपित पीड़िता को अपने घर ले गया और वहां उसने उसका मुंह दबाया, हाथ-मुंह बांध दिए और दुष्कर्म किया। आरोपित ने धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो वह जान से खत्म कर देगा। पीड़िता ने यह बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद मामला खजराना पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 363, 376(2)(च), 506 भादवि और धारा 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
विशेष न्यायालय इंदौर ने 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्मी, बालिका का शिक्षक था। वह पढ़ाई के बहाने उसे अपने घर लेकर आया और ऐसा अपराध किया जिसने गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया। दुष्कर्मी के साथ उदारतापूर्वक विचार किया तो इससे समाज पर विपरीत असर पड़ेगा। लोग बेटियों को पढ़ाने से कतराएंगे। दुष्कर्मी को कठोर दंड देना जरूरी है। न्यायालय ने पीड़ित बालिका को प्रतिकर राशि के रूप में 80 हजार रुपये दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है।
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