मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सुनील झा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। डिप्टी कलेक्टर श्री सुनील झा झाबुआ में एसडीएम के पद पर पदस्थ थे। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर कमिश्नर श्री पवन शर्मा ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है।
छात्रावास अधीक्षक ने कलेक्टर से शिकायत की
मामला कन्या छात्रावास का बताया गया है। छात्रावास की महिला अधीक्षक ने कलेक्टर को लिखित जानकारी दी थी। इसमें बताया गया कि, रविवार अवकाश वाले दिन एसडीएम श्री सुनील झा छात्रावास का दौरा करने आए थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्राओं को बात करने के लिए कमरा नंबर 5 में बुलाया और उन्हें (छात्रावास की महिला अधीक्षक) कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। छात्रावास की महिला अधीक्षक ने कलेक्टर को बताया कि उन्होंने नाबालिग आदिवासी लड़कियों से आपत्तिजनक शब्दों में बात की एवं टच भी किया। पीड़ित लड़कियों की उम्र 13, 13 एवं 11 वर्ष बताई गई है।
इस शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने प्रस्ताव बनाकर कमिश्नर के पास भेजा। यहां झाबुआ पुलिस थाने में श्री सुनील शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। कमिश्नर श्री पवन शर्मा ने कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर श्री सुनील शर्मा को निलंबित कर दिया। उनके विरुद्ध थाना कोतवाली झाबुआ में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354(क), लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 एवं 12 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(w)(i) एवं (ii) धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
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