Madhya Pradesh patwari recruitment exam high Court update - मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के लिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके शासन से पूछा है कि रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक क्यों और किस अधिकार से लगाई गई। उल्लेखनीय है कि गड़बड़ी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जांच पूरी होने तक प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है।
मुख्यमंत्री को नियुक्ति स्थगित करने का अधिकार नहीं, हाई कोर्ट में दलील
जबलपुर के गड़ा इलाके में रहने वाले प्रयागराज नाम के कैंडिडेट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सरकार के नियुक्ति स्थगित करने के फैसले को चुनौती दी है। दावा किया है कि मुख्यमंत्री को भर्ती प्रक्रिया रोकने का अधिकार नहीं है। न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई है कि ग्वालियर के NRI COLLEGE को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। ऐसी स्थिति में केवल विवादित परीक्षा केंद्र के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है लेकिन सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति को स्थगित करना अनुचित है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश श्री मनिंदर सिंह ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों से सहमत होने के बाद नोटिस जारी करके पूछा है कि, मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को किस कारण से, किसने और किस अधिकार से रोका है। जवाब प्रस्तुत करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है।
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