MP NEWS- वनपाल का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में नहीं कर सकते, हाईकोर्ट द्वारा आदेश निरस्त

Bhopal Samachar

Rules of transfer of Ranger in Forest Department, Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग में वनपाल का ट्रांसफर उसकी मर्जी के बिना एक जिले से दूसरे जिले में नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बुरहानपुर में पदस्थ श्री राधेश्याम पाटिल वनपाल के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। यह भी कहा कि यदि उसे रिलीव कर दिया गया है तभी उसे वापस बुरहानपुर में पदस्थ किया जाए। 

वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन में वनपाल के स्थानांतरण के नियम

श्री राधेश्याम पाटिल, वनपाल, सामान्य वन मंडल बुरहानपुर के अधीन, कार्य कर रहे हैं। उनका प्रशासनिक ट्रांसफर सामान्य वन मंडल, बुरहानपुर से कूनो वन्य प्राणी, वन मंडल, जिला श्योपुर दिनांक 01/6/23 को कर दिया गया था। ट्रांसफर से पीड़ित होकर, श्री पाटिल ने उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका दायर कर ट्रांसफर पर स्टे की राहत चाही थी। 

श्री राधेश्याम पाटिल की ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि वनपाल जिला संवर्ग का पद है। अतः जिले के बाहर उनका ट्रांसफर, उनकी स्वेच्छा के अतिरिक्त नही किया जा सकता है। विभागीय आदेश ऐसे ट्रांसफर को निषिद्ध करते हैं।

अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी के तर्कों से सहमत होकर, हाई जबलपुर ने माना की वनपाल जिला स्तरीय संवर्ग है एवम ट्रांसफर आदेश दिनांक 01/6/23 को निरस्त करते हुए आदेश दिया है की यदि कर्मचारी कार्यमुक्त भीं कर दिया गया है, तब भी उसे बुरहानपुर सामान्य वन मंडल में दोबारा ज्वाइनिंग एवम चार्ज दिया जावे। 

✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।  ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!