मध्य प्रदेश के सभी सरकारी दिव्यांग कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों की जांच के आदेश- MP NEWS

Bhopal Samachar
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए सभी प्रकार के दिव्यांग कर्मचारियों की जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि, यह जांच प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

सभी दिव्यांग उम्मीदवार और कर्मचारियों का फिर से मेडिकल होगा

अधिवक्ता श्री उमेश बहरे ने मध्य प्रदेश में सन 2003 से लेकर 2023 तक, यानी कुल 20 साल में भर्ती हुए सभी दिव्यांग कर्मचारियों की दिव्यांगता की जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में यह भी निवेदन किया गया है कि, ग्वालियर चंबल संभाग और मुरैना जिले से संबंधित उम्मीदवारों और कर्मचारियों की खास तौर पर जांच की जाए। इनका फिर से मेडिकल परीक्षण किया जाए। बताया है कि किस प्रकार, दिव्यांगता सर्टिफिकेट की गड़बड़ी करके सरकारी नौकरी प्राप्त की गई है। 

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता स्वयं मुरैना कलेक्टर एवं जांच कमेटी के साथ अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें और इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो। ✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें।  ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।

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