मध्यप्रदेश में सहारा कंपनी के निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में सभी निवेशकों को सूचित किया जाना है और उन्हें रिफंड प्राप्त करने में मदद करनी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हेतु पत्र जारी
पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल से दिनांक 18 जुलाई 2023 को जारी पत्र क्रमांक 410 में समस्त पुलिस अधीक्षक को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि, सहारा के खिलाफ पुलिस थानों में दर्ज आपराधिक मामले एवं प्राप्त शिकायत है जिनमें इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है अथवा जिन मामलों के चालान कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं, ऐसे सभी मामलों में निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी थाना प्रभारियों को शिकायतकर्ता निवेशकों को लिखित में सूचित करना है। सभी को बताना है कि केंद्र सरकार के सेंट्रल रजिस्टार आफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा रिफंड पोर्टल चालू किया जा रहा है।
रिफंड दिलाने के लिए जिम्मेदार है थाना प्रभारी
जिसका नाम सेंट्रल रजिस्टार आफ कोऑपरेटिव सोसायटी रिफंड पोर्टल है। जिसमें केंद्र सरकार की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। CRCS Refund Portal के संबंध में यूजर मैन्युअल थाना प्रभारी द्वारा सभी शिकायत कर्ताओं को दिया जाएगा।
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