मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में एडवोकेट कुमारी वर्षा पटेल की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा एक जनहित याचिका दायर करके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को प्रकाशित राजपत्र में संशोधन के द्वारा न्यायिक सेवाओं में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने, ओबीसी को अनारक्षित वर्ग के समतुल्य समस्त योग्यताओं को निर्धारित किए जाने, विधि के छात्रों को सिविल भर्ती में 70% विधि स्नातक होने, 3 साल अधिवक्ता के रूप में अनुभव को अनिवार्य किए जाने, साक्षात्कार में अभ्यर्थी को 50 अंकों में से 20 अंकों की अनिवार्यता नियत करने तथा हाई कोर्ट को भर्ती एजेंसी बनाए जाने की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।
मध्यप्रदेश में सिविल जज परीक्षा में ओबीसी आरक्षण नहीं!
उक्त याचिका में मध्यप्रदेश शासन द्वारा हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 234 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, की गई अनुशंसा ऊपर राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 की शक्तियों के तहत दिनांक 23 जून 2023 को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 में संशोधन किए गए, जो राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं। उक्त संशोधन के नियम साथ में पात्रता में संशोधन करके सिविल जज की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेगा जिन्होंने बिना एटीकेटी के विधि स्नातक यानी एलएलबी में 70% अंक प्राप्त किए हो अथवा जिनके पास कम से कम 3 साल वकालत का अनुभव हो। उक्त संशोधन में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग के समान शर्तों के अधीन रखा गया है। आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया गया है।
याचिकाकर्ता की दलील
याचिका में इस संशोधन को विभेदकारी (discrimination) बताया गया है। तर्क दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में सन 2002 को पारित विस्तृत फैसले में मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। मध्य प्रदेश में हुए संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया है। उक्त संशोधन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21, 141, 142, 315, 320, 338, 338-A (9), 338-B(9) तथा आरक्षण अधिनियम 1994 से असंगत बताया गया है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर का कहना है कि इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।