कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि केवल पुराने अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाए। फॉलेन आउट वालों का फैसला संचालनालय करेगा। कॉलेज लेवल पर किसी भी फॉलेन आउट को इनवाइट नहीं किया जाएगा।
पिछले सत्र में कार्यरत अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करें
समस्त सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य के नाम जारी पत्र क्रमांक 92 दिनांक 30 जून 2023 जो दिनांक 3 जुलाई 2023 को ऑनलाइन अपलोड किया गया, में लिखा है कि अतिथि विद्वानों के आमंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा जारी संदर्भित निर्देश दिनांक 17.12.2019 प्रभावशील है। उक्त नीति के परिपालन में सत्र 2023-24 हेतु प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / क्रीडाधिकारी / ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों के विरूद्ध उन्हीं अतिथि विद्वानों को आमंत्रित किया जाए, जो कि विगत सत्र में दिनांक 30.06.2023 की स्थिति में आमंत्रित रहे हो। उक्तानुसार अतिथि विद्वानों को सचिव, जनभागीदारी समिति की हैसियत से दिनांक 01.07.2023 से सत्र 2023-24 के लिए आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाए।
2. आमंत्रित अतिथि विद्वानों की उपस्थिति दिनांक 08.07.2023 तक (कार्यालयीन समय तक) सुनिश्चित की जाये। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी अतिथि विद्वान को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाये।
3. किसी भी स्थिति में, नियमित पदस्थापना / नियुक्ति के कारण अथवा जिन पदों के विरूद्ध किसी अन्य का वेतन आहरित हो रहा हो उन पदों के विरूद्ध आमंत्रण की कार्यवाही न की जाए।
फॉलेन आउट अतिथि विद्वानों के संबंध में पूर्व की भांति कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से संचालनालय स्तर से की जाएगी। किसी भी फॉलेन आउट अतिथि विद्वान के संबंध में महाविद्यालय स्तर से आमंत्रण की कार्यवाही नहीं की जाए।
5. अतिथि विद्वानों के संबंध में मानदेय एवं अन्य शर्ते उपरोक्त संदर्भित नीति / निर्देश अनुसार रहेगी, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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