मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को पूर्व में स्वीकृत मानदेय एवं वाहन भत्ते में वृद्धि के निर्णय के अनुक्रम में संचालक, पंचायत राज संचालनालय द्वारा वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढाकर 1 लाख रुपये मासिक (मानदेय राशि 35 हज़ार रुपये एवं वाहन भत्ता राशि 65 हज़ार रुपये), जिला पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय एवं वाहन भत्ता को बढाकर राशि 42 हज़ार रूपये मासिक (मानदेय राशि 28 हज़ार 500 रूपये एवं वाहन भत्ता राशि 13 हज़ार 500 रूपये),
जनपद पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को बढाकर राशि 19 हज़ार 500 रुपये मासिक, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को बढाकर राशि 13 हज़ार 500 रूपये मासिक करने का आदेश किया गया है। साथ ही पंच/उप सरपंच की अधिकतम वार्षिक मानदेय राशि में वृद्धि कर 1800 रुपये की गयी है।
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