मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य आजीविका मिशन द्वारा किए गए सहायक विकास खंड अधिकारी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। विद्वान न्यायमूर्ति नंदिता दुबे ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि, संविदा कर्मचारी का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में क्यों किया। ऐसी कौन सी आपात स्थिति आ गई थी।
छतरपुर से गुना ट्रांसफर कर दिया
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड में पदस्थ सहायक विकासखंड प्रबंधक मुकेश कुमार मिश्रा की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मप्र राज्य अजीविका मिशन द्वारा याचिकाकर्ता को गुना स्थानातंरित कर दिया गया है। चूंकि याचिकाकर्ता एक संविदा कर्मचारी है। मिशन की नीति के अनुसार उसका स्थानांतरण विशेष परिस्थितयों में ही किया जा सकता है।
मिशन द्वारा कोई विशेष परिस्थिति या कारण दर्शाए बिना ही छतरपुर से गुना भेज दिया गया है। यह दूरी अत्यधिक है। याचिकाकर्ता की पत्नी का इलाज छतरपुर में चल रहा है। ऐसे में उसे परेशान करना अनुचित है। पहले चरण में अभ्यावेदन दिया गया, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए हाई कोर्ट आना पड़ा।
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