मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी ट्रांसफर का सिस्टम बनाया था परंतु अब उसे बंद कर दिया है। श्री मंगलेश व्यास जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के हस्ताक्षर से दिनांक 25 जुलाई 2023 को पत्र क्रमांक 6342 जारी हुआ है। इसमें बताया गया है कि 24 जुलाई को जारी किया गया पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में DEO का नया पत्र पढ़िए
समस्त प्राचार्य एवं संकुल प्रभारी जिला इंदौर के नाम संबोधित पत्र ' स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में निर्देश' में लिखा है कि, उप सचिव म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल के सन्दर्भित ज्ञापन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानांतरण किये जाने हेतु बिन्दुवार निर्देश प्रसारित किये गये है, तत्संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक / स्थापना / 2023/6321 दिनांक 24.07.2023 द्वारा जिलें के समस्त संकुल प्राचार्य / विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को लोकसेवको के आवेदन प्रारूप पर समस्त कालमों की पूर्ति उपरांत उसका पूर्ण रूप से परीक्षण कर अपनी स्पष्ट टीप सहित संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अतः संदर्भित स्थानान्तरण नीति के सूक्ष्म परीक्षणोपरांत कार्यालयीन पत्र क्रमांक / स्थापना / 2023 / 6321 दिनांक 24.07.2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र का अर्थ सरल हिंदी में
1. 24 जुलाई को जो सिस्टम बनाया गया था, वह भंग किया जाता है। जिसको जैसे समझ में आए, वह अपना ट्रांसफर करवा सकता है। किसी भी ट्रांसफर के लिए, या फिर यदि कोई स्कूल शिक्षक विहीन हो जाता है तो उसके लिए संकुल प्राचार्य अथवा विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे। प्रभारी मंत्री, किसी भी शिक्षक का कहीं पर भी ट्रांसफर करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भले ही किसी स्कूल में शिक्षकों का अतिशेष और कोई स्कूल शिक्षक विहीन क्यों ना हो जाए।
2. शासन ने जो शिक्षा नीति बनाई है वह अपने आप में पूर्ण और पर्याप्त है। 24 जुलाई को एक नया सिस्टम बना कर हमने बेवजह टांग अड़ा दी थी। सवाल हुए तो हम जवाब नहीं दे पाए। इसलिए यू टर्न ले रहे हैं।
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