मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सीपीआई श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में बताया गया है कि श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा मध्य प्रदेश के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप है।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14
आदेश में लिखा है कि दिनांक 13 फरवरी 2023 को श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय के नाम मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया था। श्री उपाध्याय से उनका प्रतिवाद मांगा गया था। उनकी तरफ से जो जवाब प्रस्तुत किया गया उसका परीक्षण करने पर पाया गया कि, कपटपूर्ण आहरण किया गया है, गंभीर वित्तीय अनियमितता के साथ-साथ शासन को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है। मामला गंभीर है इसलिए इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
REWA NEWS- प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय के खिलाफ विभागीय जांच
आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि, श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला रीवा के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा को जांच अधिकारी एवं सहायक संचालक लोक शिक्षण रीवा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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