उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा विवाद में, सामान्य प्रशासन विभाग के कोविड कारण, तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट नही दिए जाने के कारण, उपजे विवाद के परिणाम स्वरूप, श्री अंचल पांडे, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास, 42 वर्षीय उम्मीदवार द्वारा, उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका दायर कर आयु सीमा में छूट एवम चयन परीक्षा में शमिल होने की अनुमति मांगी थी।
आयु सीमा में छूट का आदेश पूरी चयन प्रक्रिया पर लागू है
उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील अमित चतुर्वेदी द्वारा मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली युगल पीठ को बताया गया कि, शासन का रवैया भेदभाव पूर्ण है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 18/09/22 पूरी चयन प्रक्रिया पर लागू है। शासकीय वकील द्वारा राहत का विरोध करते हुए कहा गया कि, जिन उम्मीदवारों को पूर्व में फॉर्म भरने की राहत दी गई है, शासन द्वारा उसे खारिज करने का आवेदन दायर किया गया है। अतः याचिका कर्ता को राहत नहीं दी जावे।
सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायधीश उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि परीक्षा 2 अगस्त से होनी है। अतः याचिकाकर्ता को पोर्टल में फॉर्म भरने, अपलोड करने की अनुमति दी जावे। उक्तानुसार, श्री अंचल पांडे के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है की यह अंतरिम आदेश मात्र श्री अंचल पांडे पर ही लागू है।
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