मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर उत्पन्न हुए विवाद में हाईकोर्ट ने आज आरक्षित वर्ग को भी पक्षकार बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में सामान्य अर्थात अनारक्षित वर्ग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है।
एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के प्रत्येक चरण में आरक्षण को चुनौती
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी ने याचिका क्रमांक WP/9817/2023 दाखिल करके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2021 को राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता द्वारा एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को रोकने तथा समस्त अनारक्षित पदों को केवल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने के नियम राहत चाही गई है तथा राज्य सरकार द्वारा नियमों में किए गए संशोधन को, जिसमें परीक्षा के प्रत्येक चरण में अनारक्षित पदों को सभी वर्गों के मेरीटोरियस अभ्यर्थियों से भरे जाने के प्रावधान को असंवैधानिक बताया गया है।
आरक्षित वर्ग के वकील की दलील
उक्त याचिका में अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा ओबीसी sc-st एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह गुर्जर तथा दीपक कुमार पटेल की ओर से इंटरवीन याचिका दाखिल की गई है। जिसकी सुनवाई आज दिनांक 24 जुलाई 2023 को चीफ जस्टिस श्री रवि मलिमथ तथा जस्टिस श्री विशाल मिश्रा की खंडपीठ द्वारा की गई। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा खंडपीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई याचिका सारहीन है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा अनारक्षित वर्ग के समस्त पदों को पीएससी की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग अर्थात अनारक्षित वर्ग को आरक्षित किए जाने की राहत चाही गई है, जो असंवैधानिक है।
हाईकोर्ट ने अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर के तर्कों के आधार पर इंटरवीन याचिका को स्वीकार करके ओबीसी sc-st एकता मंच तथा दीपक कुमार पटेल को पक्षकार बनाए जाने का आदेश सहित जवाब दाखिल करने का आदेश पारित कर दिया है।
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