मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से संबंधित 80 मामलों की सुनवाई के लिए न्यूट्रल बेंच के गठन की मांग वाली याचिका जबलपुर हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गई। इस दौरान कोर्ट रूम में असामान्य स्थिति बनी। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता श्री उदय कुमार का कहना है कि वह इस आदेश के विरुद्ध रिव्यू तथा क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करेंगे।
SC-ST OBC एकता मंच की मांग
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में ओबीसी आरक्षण के संबंध में लगभग 80 मामलों की सुनवाई हेतु न्यूट्रल बेंच गठित करने की मांग sc-st ओबीसी एकता मंच के द्वारा की गई थी। इस आवेदन को हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 20 मार्च को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि बेंच के किसी भी सदस्य पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। उक्त दाखिल आवेदन में मांग की गई थी कि ओबीसी के 27% आरक्षण को हाईकोर्ट में अनारक्षित वर्ग के द्वारा चुनौती दी गई है। जिसकी सुनवाई प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बेंच के किसी भी सदस्य को OBC अथवा अनारक्षित वर्ग का नहीं होना चाहिए।
हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 20 मार्च के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में LLP(c) 9682/2023 दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई आज दिनांक 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 9 में सीरियल क्रमांक 24 पर जस्टिस ऋषिकेश राय एवं जस्टिस पंकज मित्तल के समक्ष हुई।
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस याचिका को वापस ले अन्यथा खारिज कर दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उदय कुमार ने बहस करने की अनुमति मांगी। कहा कि इस याचिका से मध्यप्रदेश की आधे से अधिक आबादी के हित एवं अधिकार जुड़े हुए हैं, तथा याचिका में उठाए गए मुद्दों का जनहित में निराकृत किया जाना आवश्यक है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में असामान्य स्थिति बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करने की बात कहते हुए जुर्माना निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी दौरान AOR वरुण कुमार चोपड़ा ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया। इसके बाद तय किया गया कि अगली तारीख में जुर्माना की राशि निर्धारित की जाएगी। ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अधिवक्ता श्री उदय कुमार का कहना है कि वह इस आदेश के विरुद्ध रिव्यू तथा क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करेंगे।
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