कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनको विशिष्ट अपराधों की श्रेणी में रखा जाता है इनके लिए एक विशेष कानून के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान किया जाता है। ऐसे कोई कोई वन अधिकारी होते हुए अवैध रूप से वनों की कटाई करवाता है या इमारती लकड़ी की चोरी करवाता है तब ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर किस कानून के अंतर्गत मामला दर्ज होगा जानिए।
मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1982 की धारा 13 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति वन का भारसाधक अधिकारी होते हुए व्यापार के प्रयोजन से उस वन क्षेत्र में:-
1. अवैध रूप से वृक्षों या लट्ठों को गिराएगा।
2. अवैध रूप से वृक्षों के चारो ओर गहरे घाव करेगा, छेद करेगा।
3. लकड़ी, इमारती लकड़ी, बांस या वन की अन्य पैदावार की चोरी करेगा।
4. अवैध प्रकार से वन के पत्थरों की खुदाई करवाएगा।
वह उक्त धारा के अंतर्गत अपराधी होगा।
Madhya Pradesh Prevention of Specified Corrupt Practices Act, 1982 Section 13 provision of punishment
यह अपराध संज्ञेय एवं आजमानतीय अपराध है इनका विचारण सेशन कोर्ट द्वारा किया जाता है लेकिन पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की कार्यवाही करने से पहले समुचित सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से आदेश प्राप्त करना होगा। सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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