मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवाजी नगर में अतिथि विद्वान एवं विजिटिंग फैकल्टी की वैकेंसी ओपन की गई है। आवेदन करने के लिए आज दिनांक 26 जुलाई 2023 से 10 कार्य दिवस दिए गए हैं।
BHOPAL TEACHERS VACANCY- रिक्त पदों के नाम एवं न्यूनतम योग्यता
- अतिथि विद्वान कॉमर्स- एम कॉम
- विजिटिंग फैकल्टी कॉमर्स- एम कॉम
- अतिथि विद्वान मैथमेटिक्स- एमएससी
- विजिटिंग फैकेल्टी मैथमेटिक्स- एमएससी
- विजिटिंग फैकेल्टी हिंदी- MA
- विजिटिंग फैकेल्टी अंग्रेजी- MA
- विजिटिंग फैकेल्टी केमिस्ट्री- MSc
- अतिथि विद्वान कंप्यूटर- एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस अथवा m-tech
- विजिटिंग फैकेल्टी योग विज्ञान- स्नातकोत्तर
- विजिटिंग फैकेल्टी संगीत साउंड एंड रिकॉर्डिंग- डिप्लोमा इन साउंड एंड रिकॉर्डिंग इंजीनियरिंग।
- महिला परामर्शदाता- MA मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्श में पीजी डिप्लोमा।
नियम-निर्देश, शर्तें, गाइडलाइन
1. इच्छुक अभ्यर्थी समस्त सुसंगत प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित ए-4 साईज के कागज पर आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 कार्य दिवसों में महाविद्यालय कार्यालय में समस्त प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित ए-4 साईज के कागज पर आवेदन महाविद्यालय कार्यालय में कार्यालयीन समय पर जमा करें। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. यदि अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन देना चाहते हैं, तो इस हेतु अलग-अलग आवेदन करना आवश्यक होगा।
3. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यार्थियों के लिए नियमानुसार छूट रहेगी । अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र आवेदन के साथ ही आवश्यक रूप से जमा करें।
4. प्रत्याशी अपने आवेदन पत्र में फोटो सहित पूर्ण विवरण दें। संपर्क हेतु अपना डाक का पता तथा मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें। आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन के साथ नहीं लगाने पर संबंधित अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा।
5. आवेदन सचिव, जनभागीदारी समिति, सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवाजी नगर, भोपाल के नाम पर प्रेषित किए जायें।
6. चयन प्रक्रिया पूर्णतः मैरिट के आधार पर होगी। मैरिट अंको का निर्धारण म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश क्र. 969/एफ-1-9/2016/38-1 भोपाल दिनांक 29.12.2015 के अनुसार स्नातकोत्तर / एम. फिल. / पी.एच. डी., संबंधित विषय में होना अनिवार्य है। किसी भी विषय का कोई सहविषय नहीं है।
7. महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने अथवा आंशिक संशोधन करने का अधिकार होगा।
8. अतिथि विद्वानों द्वारा किए गए पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन गोपनीय रूप से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा कराया जाएगा, जिसके आधार पर उन्हें हटाया भी जा सकेगा। इसका उपयोग अगले वर्ष में चयन प्रक्रिया में भी किया जायेगा।
9. उपरोक्त सभी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगें। और न हीं लोक सेवक की विधि निहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक माने जाऐंगे।
10. अतिथि विद्वान प्रतिदिन अधिकतम 04 व्याख्यान ले सकेंगे। उन्हें जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत प्रति व्याख्यान हेतु निर्धारित मानेदय प्रदान किया जाएगा। अतिथि विद्वानों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित की जा सकेंगें।
11. विजिटिंग फैकल्टी एवं परामर्शदाता का मानदेय जनभागीदारी समिति द्वारा स्वीकृत देय होगा।
12. अतिथि विद्वान को महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों में सहभागिता करनी होगी।
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