UGC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियमों में संशोधन किया, 1 जुलाई से लागू - Rojgar Samachar

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया के लिए बड़ा डिसीजन लिया है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने PhD नहीं किया है, वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यूजीसी ने PhD की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। 

1 जुलाई से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नए नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से नवीन गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके मुताबिक अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए NET, SET, SLAT पास होना होगा। UGC की ओर से जारी किए गए नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू हो गए हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के उम्मीदवारों के लिए PhD डिग्री की योग्यता ऑप्शनल (वैकल्पिक) होगी। अब NET/SET/SLAT पास होना ही हायर एजुकेशन में असिस्‍टेंट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्‍यूनतम मांग होगी। 

UGC) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूनिर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मिनिमम क्‍वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्‍टाफ रेगुलेशन 2018 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए NET/SET/SLET न्यूनतम मानदंड होगा। ये संशोधन अब 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य मानदंड) (द्वितीय संशोधन) रेगुलेशन, 2023' कहलाएगा। 

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