जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त कर दी गई। याचिका श्री शिवम शुक्ला द्वारा लगाई गई थी। निरस्त करने का फैसला जस्टिस श्री शील नागू एवं जस्टिस श्री अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ द्वारा लिया गया।
मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं श्री विनायक प्रसाद शाह ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता श्री शिवम शुक्ला को ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता पटवारी चयन परीक्षा में डिसक्वालीफाई हो गया है। इस तर्क के समर्थन में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से श्री राहुल दिवाकर द्वारा याचिकाकर्ता का रिजल्ट प्रस्तुत किया गया। इस आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने WP/28684/2023 निरस्त कर दी।
हाई कोर्ट के इस निर्णय से यह भी निर्धारित हुआ कि, किसी भी भर्ती परीक्षा में केवल वही नागरिक याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके हित उस प्रक्रिया और उसके नियमों से जुड़े हुए हो। यदि याचिकाकर्ता श्री शिवम शुक्ला पटवारी भर्ती परीक्षा को क्वालीफाई कर जाती तो उनकी याचिका इस आधार पर निरस्त नहीं होती।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।