Central Board of Secondary Education द्वारा किसी भी क्लास रूम में विद्यार्थियों की संख्या को लेकर निर्धारित नियमों को लागू कर दिया है। इसके तहत किसी भी क्लास के किसी भी सेक्शन में एक साथ 40 से ज्यादा विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकते। प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है।
प्रत्येक स्टूडेंट के लिए क्लास रूम में 1 स्क्वायर गज स्थान आरक्षित
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बताया गया है कि नियम पहले ही तैयार कर दिए गए थे परंतु कोविड के समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने नियमों में रियायत देते हुए सीधे एडमिशन के मामलों में स्कूलों को 45 छात्र प्रति सेक्शन दाखिला देने की रियायत दी थी। अब 40 छात्रों को दाखिला देने के साथ प्रति छात्र के लिए 1 वर्ग गज की जगह रखने का प्रावधान फिर से लागू कर दिया गया है।
सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉ. संयम भारद्वाज ने इसका ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इस नियम को नहीं मानने वाले स्कूलों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। छात्रों को सहूलियत और गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए आदेश को फिर से रिवाइज किया गया है।
यदि कोई प्राइवेट स्कूल उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करता तो कृपया नीचे दिए गए पते पर शिकायत करें
Joint Secretary (Affiliation),
Central Board of Secondary Education
CBSE, 2, Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092.
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