छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एवं हाउस रेंट अलाउंस, संविदा कर्मचारियों का वेतन और पेंशनर्स की महंगाई राहत में एक साथ वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के मानसून सत्र में कर्मचारियों के हित में जितनी भी घोषणा की थी। वित्त विभाग के ताजा आदेश जारी होने के बाद सब पूरी हो गई।
Chhattisgarh government employees DA-HRA news
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि किया गया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप एक जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता में 9 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई 2023 से देय होगा।
Chhattisgarh Government employees- house rent allowance rate
वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को:-
- बी-2 श्रेणी के रायपुर और दुर्ग, भिलाई नगर के लिए 9 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।
- सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।
- अन्य क्षेत्रों के लिए छह प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा।
Chhattisgarh Samvida karmchari salary increment
विभिन्न पदों पर संविदा कर्मियों के वेतन में भी एकमुश्त बढ़ोतरी की गई। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रुपये तक एकमुश्त वेतन निर्धारित किया गया है।
Chhattisgarh government pensioners DR rate
पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर और परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार, अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत महंगाई राहत दिया जाएगा। नए दरें एक जुलाई 2023 से दी जाएगी।
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