निम्न आय वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कोलेट्रल सिक्युरिटी मांगी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 4 लाख रूपये तक के ऋण के लिए किसी प्रकार की कोलेट्रल सिक्युरिटी की आवश्यकता नहीं होती।
इससे अधिक राशि के ऋण के लिए बैंक द्वारा कोलेट्रल सिक्युरिटी लिये जाने का प्रावधान है। निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार द्वारा उनके पास भूमि, भवन आदि नहीं होने से कोलेट्रल सिक्युरिटी दी जाना संभव नहीं होता है। ऐसे गरीब मेघावी विद्यार्थी जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए ऋण की आवश्यकता है उन्हें इस योजना से राज्य सरकार की गारंटी पर बैंकों से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। योजना का नोडल विभाग संस्थागत वित्त है।
1 साल में मात्र 200 विद्यार्थियों को सरकार की गारंटी दी जाएगी
मध्यप्रदेश में योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिये ऋण प्राप्त करने के लिए शासन के तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनसे संबंधित अधिसूचित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए गारंटी दी जावेगी। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों के लिए गारंटी दी जा सकेगी। विभाग-वार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के लिए दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग व्दारा किया गया है। इसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण भी सम्मिलित रहेंगे, परंतु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या विभाग के लिए निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
उच्च शिक्षा के लिए गारंटी योजना आवेदन की प्रक्रिया
उच्च शिक्षा के लिए गारंटी योजना में ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक न हो। विद्यार्थी को बैंक से ऋण के लिये आवेदन संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार करना होगा। साथ ही कालेट्रल सिक्युरिटी के लिए शासकीय प्रत्याभूमि जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों के साथ पृथक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी बैंक के माध्यम से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन-पत्र समिट करेंगे। विद्यार्थी संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को सीधे आवेदन पत्र देगा।
चयन की प्रक्रिया
उच्च शिक्षा ऋण के लिए गारंटी योजना में विद्यार्थियों के चयन के लिए योजना का क्रियान्वयन करने वाले विभागों में छानबीन समिति गठित की गई है। समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव करेंगें तथा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, संचालक, संस्थागत वित्त एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगें। छानबीन समिति विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की गुणवत्ता शिक्षण संस्थान की मान्यता, विद्यार्थी के पालक की आर्थिक स्थिति पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के चयन की प्रक्रिया, विद्यार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की वापसी की संभावना का मूल्यांकन आदि के आधार पर योजना के लिए विद्यार्थी का चयन करेगी।
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