मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि, यदि तुरंत संभव नहीं है तो ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की परीक्षा बाद में कराई जाए परंतु ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट स्कोर ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैटेगरी में शामिल किया जाए। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के निर्धन उम्मीदवारों को आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया था।
जबलपुर निवासी उदय पाठक, शहडोल निवासी भैया लाल शर्मा, याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान के माध्यम से जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसमें आज दिनांक 7 अगस्त 2023 को सुनवाई के दौरान जस्टिस शील नागू साहब की डिवीजन बेंच ने आर्डर पारित किया एवं याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षित वर्ग के बराबर उम्र सीमा में छूट देते हुए परीक्षा में सम्मिलित करने को कहा। अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह चौहान ने भोपाल समाचार डॉट कॉम को बताया कि, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अभी तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिजर्व कैटेगरी के बराबर उम्र में छूट नहीं देता है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश एंप्लाइज सिलेक्शन बोर्ड भोपाल द्वारा दिनांक 12 अगस्त को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसके प्रवेश पत्र जारी होने वाले हैं। माननीय कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा 1 महीने चलेगी जैसा कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने बताया, अतः माननीय कोर्ट ने निर्देश दिया है कर्मचारी चयन मंडल को की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के याचिका कर्ताओं को किसी भी दिन परीक्षा में शामिल कर सकता है।
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