Employees' State Insurance Corporation में कर्मचारियों के हिस्से की राशि जमा नहीं कराने के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जयाप्रदा को चेन्नई की एक अदालत ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। सभी कर्मचारी उस थिएटर के हैं जो जयाप्रदा ने 10 साल पहले बंद कर दिया।
प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों का शोषण नई बात नहीं है। बहुत कम प्राइवेट कर्मचारी होते हैं जो न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। इस केस में कर्मचारियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी। जयाप्रदा के थिएटर के कर्मचारियों ने न्यायालय को बताया कि उनके वेतन में से ESIC के हिस्से की कटौती की गई परंतु काटी गई रकम कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अकाउंट में जमा नहीं कराई गई। यह गड़बड़ नवंबर 1991 से सितंबर 2002 के बीच हुई। इसमें कर्मचारियों के हिस्से का कुल 8,17,794 रुपए जमा नहीं किया गया।
ईएसआई कॉरपोरेशन ने जया प्रदा और उनके पार्टनर राम कुमार और उनके भाई के खिलाफ एग्मोर मजिस्ट्रेट कोर्ट, चेन्नई में मामला दाखिल किया। बताया गया कि जयाप्रदा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और बकाया रकम भुगतान करने का वादा किया परंतु न्यायालय में उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया एवं अपराध प्रमाणित पाए जाने पर दंड निर्धारित किया।
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