यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, उस किसान के आश्रितों को 24 लाख रुपए मुआवजा देगी जिसकी मृत्यु करंट लग जाने के कारण हो गई थी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 6% ब्याज भी दिया जाएगा। यह आदेश भोपाल के जिला न्यायाधीश श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 मार्च 2021 को भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के ग्राम कोल्हूखेड़ी में किसान जालम सिंह हार्वेस्टर से अपनी फसल कटवा रहे थे। इस प्रक्रिया के दौरान हार्वेस्टर में जमा हुए गेहूं देखने के लिए जालम सिंह हार्वेस्टर के ऊपर चढ़े। इसी दौरान हार्वेस्टर के ड्राइवर ने हार्वेस्टर को आगे बढ़ा दिया। नजदीक से हाईटेंशन इलेक्ट्रिक वायर निकल रहे थे। करंट लगने के कारण जालम सिंह की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
पीड़ित परिवार की ओर से एडवोकेट श्री रणवीर सिंह ठाकुर ने केस लड़ा। न्यायालय में यह प्रमाणित हुआ कि, हार्वेस्टर के ड्राइवर की लापरवाही के कारण किसान जालम सिंह की मृत्यु हुई है। इसलिए मुआवजे के लिए हार्वेस्टर का थर्ड पार्टी बीमा करने वाली कंपनी जिम्मेदार है। न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह 2 माह के भीतर किसान जालम सिंह के परिवार को 24 लाख रुपए मुआवजा और क्लेम करने की दिनांक से लेकर आज तक का 6% ब्याज अदा करेगी।
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