मध्य प्रदेश शासकीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए नियमों का कड़ाई से पालन होने लगा है। पिछले 1 महीने में 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। यह क्रम अब तेज हो गया है। किसी भी प्रकार का शपथ पत्र और बहानेबाजी स्वीकार नहीं की जा रही है।
Third child rule for government employees of Madhya Pradesh
"मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से दिनांक 10 मार्च 2000 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 के नियम छह में संशोधित प्रावधान के अनुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को अथवा उसके पश्चात हुआ है, किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा अथवा शासकीय पद के लिए पात्र नहीं होगा"।
तीसरी संतान का नियम जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया था
मध्यप्रदेश में तीसरी संतान का जन्म होने पर शासकीय सेवा समाप्ति का नियम जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाया गया था। उन दिनों मध्यप्रदेश में दो से अधिक संतान है और बाल विवाह का प्रचलन काफी ज्यादा था। इस नियम का प्रभाव और परिणाम दिखाई दिया।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।