मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज पटवारी भर्ती मामले में प्रस्तुत हुई आरक्षण संबंधी याचिका पर बहस शुरू हो गई है। इसके अलावा यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम मध्यप्रदेश शासन मामले में बहस पूरी हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष ओबीसी आरक्षण से संबंधित 80 मामलों में से EWS मामलों को अलग किया गया।
यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम मध्यप्रदेश शासन मामले की बहस पूरी फैसला सुरक्षित
तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर दिनांक 29 सितंबर 2021 तथा 29 सितंबर 2022 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका यूथ फॉर इक्वलिटी बनाम मध्यप्रदेश शासन में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा फाइनल बहस सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने भोपाल समाचार डॉट कॉम को बताया कि, उक्त याचिका में मध्यप्रदेश शासन की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है कि यूथ फॉर इक्वलिटी एक पोलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसे ओबीसी आरक्षण के विरुद्ध याचिका दायर करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के अधिवक्ता ने उक्त याचिका में याचिकाकर्ता पर भारी भरकम कास्ट लगाने की अपील हाई कोर्ट से की है।
मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण पर बहस शुरू
एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती में निर्धारित किए गए 27% ओबीसी आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। उक्त याचिका पर हाईकोर्ट ने शाम 4:00 बजे से 4:30 बजे तक अलग से सुनवाई की। भोपाल समाचार डॉट कॉम को प्राप्त जानकारी के अनुसार समय समाप्त होने के कारण यह सुनवाई की प्रक्रिया 7 अगस्त सोमवार को सुबह 10:30 बजे फिर से प्रारंभ की जाएगी। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं श्री विनायक प्रसाद शाह ओबीसी वर्ग का पक्ष रखेंगे।
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