MP NEWS- रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी पर हाईकोर्ट ने 10000 का जुर्माना ठोका

मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है। एक संविदा शिक्षक की याचिका पर आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण यह जुर्माना लगाया गया। उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि अगले सप्ताह अपना जवाब लेकर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। 

संविदा शिक्षक शिवेंद्र त्रिपाठी की याचिका पर कार्यवाही

याचिकाकर्ता का नाम श्री शिवेंद्र त्रिपाठी है। श्री त्रिपाठी अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय गंगहरा में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे। यह विद्यालय शासन के अधीन कर लिया गया था। विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का भी संविलियन कर लिया गया था। श्री शिवेंद्र त्रिपाठी को संविदा शिक्षक के तौर पर संविलियन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी संविदा अवधि नहीं बढ़ाई गई। बिना किसी कारण के संविदा समाप्त कर दिए जाने से पीड़ित होकर श्री शिव त्रिपाठी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई। 

दिनांक 8 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय ने इस मामले के OIC एवं रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए 6 सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था। लास्ट चांस होने के बावजूद रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी ने ना तो जवाब प्रस्तुत किया और ना ही स्वयं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए। इसके कारण हाईकोर्ट ने उन पर ₹10000 का जुर्माना लगाया और निर्देशित किया कि अगले सप्ताह जुर्माना की राशि जमा करके, अपने जवाब सहित न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। 

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