मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हाल ही में छतरपुर के तत्कालीन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह आईएएस एवं तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत श्री अमर बहादुर सिंह को 7 दिन जेल की सजा सुनाई थी। अब एक और कलेक्टर को हाईकोर्ट ने उसी कटघरे में बुलाया है। 22 अगस्त को पता चलेगा कि अवमानना के दोषी आईएएस ऑफिसर को सजा मिलेगी या माफी।
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के विद्वान न्यायधीश जस्टिस संजय द्विवेदी, सिंगल बेंच ने रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल को दिनांक 22 अगस्त 2023 को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। मामला रीवा के बसामन मामा मंदिर के आसपास की जमीन का है। हाईकोर्ट ने इस जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार पर प्रतिबंध लगा दिया है। रीवा के जिला न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए कंस्ट्रक्शन का काम जारी है।
इसके आधार पर हाईकोर्ट ने रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल आईएएस एवं एसडीएम सुश्री भारती मेरावी (राज्य प्रशासनिक सेवा) को दिनांक 22 अगस्त को व्यक्तिगत हाजिरी के लिए तलब कर लिया है। नोटिस में हाईकोर्ट ने पूछा है कि व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर न्यायालय को बताएं कि अवमानना के कृत्य पर उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाए।
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