मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला न्यायालय द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर एवं हजीरा थाना के प्रभारी श्री संतोष भदौरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मामला नीलम नाम की लड़की की ने हत्या का है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
पुलिस डायरी के अनुसार झांसी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत साइंस कॉलेज के पीछे बने एक टैंक में नीलम नाम की एक लड़की की अजली लाश मिली थी। इंस्पेक्टर संतोष भदौरिया उन दिनों झांसी रोड थाने में पदस्थ थे और इस मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी जांच में रवि पारदी नाम के व्यक्ति को हत्यारा बताया और गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जहां से रवि पारदी को जेल भेज दिया गया। पिछले ढाई साल से आरोपी रवि पारदी जेल में है।
पुलिस थाने में टीआई के नाम आया वारंट तामील नहीं हुआ
आरोपी के अधिवक्ता श्री मोहित भदौरिया ने बताया कि, न्यायालय की तरफ से 7 बार इंस्पेक्टर भदौरिया को इस मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया परंतु वह नहीं आए। न्यायालय की तरफ से फोन पर सूचना देने के बाद भी नहीं आए। फिर नियमानुसार जमानती वारंट जारी किया गया, जिसे पुलिस ने वापस लौटा दिया। गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया, लेकिन वारंट वापस आ गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इंस्पेक्टर संतोष भदौरिया, हजीरा थाना में पदस्थ है परंतु हजीरा पुलिस थाने से भी वारंट वापस आ गया।
इस पर न्यायालय द्वारा नाराजगी प्रकट की गई और टीआई संतोष भदौरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया क्या। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को निर्देशित किया है कि वह टीआई संतोष भदौरिया को पकड़ कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।