MP NEWS- पंचायत सचिव का ट्रांसफर मस्तिष्क के सम्यक प्रयोग के बिना किया गया, हाई कोर्ट द्वारा स्टे

Bhopal Samachar
Madhya Pradesh Government employees news
- जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने ग्राम पंचायत सचिव श्री देवेंद्र रघुवंशी का ग्राम पंचायत गोरखा से ग्राम पंचायत कटक, किया गया स्थानांतरण आदेश स्थगित कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के साथ माननीय न्यायालय को यह बताया कि प्रशासकीय आधार पर किए गए इस तबादले की कोई प्रशासनिक जरूरत नहीं थी। पंचायत सचिव का ट्रांसफर मस्तिष्क के सम्यक प्रयोग के बिना किया गया है।

गोरखा को सचिव विहीन पंचायत बना दिया

मामला इस प्रकार है, श्री देवेन्द्र सिंह रघुवंशी, पंचायत सचिव के पद पर ग्राम पंचायत, गोरखा, जनपद पंचायत, गैरतगंज जिला रायसेन में ट्रांसफर के बाद 2021 से पदस्थ थे। श्री रघुवंशी का ट्रांसफर ग्राम पंचायत, कटक (उदयपुरा) में दिनांक 07/7/23 को नई ट्रांसफर नीति के अनुसार, कथित प्रशासनिक आधार पर कर दिया गया था।  ग्राम पंचायत, कटक के सरपंच के द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कटक में पूर्व से ही एक सचिव पदस्थ थे। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, गोरखा में भी किसी सचिव का ट्रांसफर नही किया गया था।

एक पंचायत में दो सचिव कैसे काम करेंगे, पद ही नहीं है

ट्रांसफर आदेश से पीड़ित होकर, श्री रघुवंशी ने उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण ली थी। उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी द्वारा, पैरवी के दौरान कोर्ट को बताया कि परिस्थितियों एवम ट्रांसफर आदेश दिनांक 07/7/23 से कोई भी प्रशासनिक जरूरत प्रतीत नही होती है। सचिव को भरे हुए पद पर, ट्रांसफर किया गया है , वहीं दूसरी ओर, ग्राम पंचायत गोरखा में किसी का ट्रांसफर नही हुआ है। जबकि वर्ष 2021 में ही श्री रघुवंशी गोरखा में ट्रांसफर द्वारा पदस्थ हुए थे। 

अधिवक्ता श्री अमित चतुर्वेदी ने कहा कि, श्री रघुवंशी का ट्रांसफर मनमाना एवम मस्तिष्क के सम्यक प्रयोग के बिना किया गया है। सुनवाई के बाद, उच्च न्यायालय जबलपुर ने, श्री रघुवंशी के ग्राम पंचायत कटक, (उदयपुरा) ट्रांसफर को स्टे कर, विभाग से जवाब मांगा है। 

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