विगत वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति बाधित रहने से बडी संख्या में पदोन्नत पद रिक्त बने हुये है। जिसके कारण कर्मचारियों के मन में गहरी निराशा एवं कुण्ठा के चलते कर्मचारियों के हितार्थ प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उच्च पदप्रभार के निर्देश दिये गये है किंतु विभाग इसमें लगातार विसंगति कर रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष एवं व्याख्याता प्राचार्य संघ के प्रदेश संयोजक शिववीर सिंह भदौरिया ने विसंगति दूर करके उच्च पद प्रभार देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री महोदय को पत्र लिखा है।
1. स्कूल शिक्षा में 20दिसम्बर 2022 के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत 8 माह से अधिक का समय व्यतीत होने के बावजूद विभाग के सभी पदों की त्रुटिरहित वरिष्ठता सूची वर्षों बाद आज भी जारी नहीं हो सकी है।
2. पिछले एक माह से हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य तथा व्याख्याताओं को हाई स्कूल प्राचार्य का उच्च पद प्रभार देने की प्रकिया में अनेक विसंगति उजागर हुई हैं जिसके कारण दिनांक 8 अगस्त को काउन्सलिंग के आदेश जारी हुये।
3. उच्च पद प्रभार प्रक्रिया अब भी विसंगतिपूर्ण होने से वरिष्ठ लोक सेवकों को छोड़कर कनिष्ठ को उच्च पद प्रभार प्राप्त हो रहा है। जिससे वरिष्ठ लोक सेवक के मन में कुण्ठा एवं निराशा उत्पन्न होगी, जो उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेगा एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्मचारी हित के निर्देश के विपरीत होगा। उदाहरण स्वरूप कई वरिष्ठ व्याख्याताओं के नाम सूची में नहीं जुड़े है। कनिष्ठ के नाम है। स्वाभाविक है काउंसिलिंग में वो पहले पदस्थापना पा जायेगे, वरिष्ठों को मौका ही नही मिलेगा।
4. लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा प्रतिदिन नए-नए आदेश प्रसारित किया जा रहे हैं, जिसमें जारी आदेश दिनांक 25/8/23 में व्याख्याता की काउंसलिंग तिथि 29/31 अगस्त तथा जारी अन्य आदेश दिनांक 25/8/23 में हाई स्कूल प्राचार्य की काउंसलिंग तिथि 28/8/ 23 निर्धारित की गई । उक्त आदेशों के साथ ही व्याख्याता व प्राचार्य के प्रभार हेतु सम्मिलित किये जाने वालों के नाम की लिस्ट भी जारी की गई किन्तु अगले ही दिन जारी नवीन आदेश में काउंसलिंग तिथि बदलकर हाई स्कूल प्राचार्य के लिए 28 अगस्त को 29 अगस्त में तथा व्याख्याता की 29/31 अगस्त को 1/2 सितम्बर कर दिया गया।
5. उक्त तिथियों के कारण संघ इस बात को लेकर सशंकित हैं कि दोनों काउंसलिंग के बीच मात्र दो दिन का अंतराल है जिसके कारण हाई स्कूल प्राचार्यों द्वारा रिक्त किए गए पदों को व्याख्याताओं की काउंसलिंग से पहले पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा।
6 . यदि उक्त रिक्त पद पोर्टल पर रिक्त नहीं दिखाये जायेंगे तब यह काउन्सलिंग में भाग लेने वाले व्याख्याताओ के साथ अन्याय होगा साथ ही काउंसलिंग के पश्चात भी बहुत से विद्यालय रिक्त ही रहेंगे।
7. माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर्मचारी हितेषी निर्णय के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि संघ को शंका है उक्त दो दिनों के अन्तराल में ना तो हाई स्कूल प्राचार्यो को नवीन पदस्थापना के आदेश ही जारी हो पाएंगे और ना ही वे नवीन पदांकित शाला में अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे जिसके कारण व्याख्याता की काउन्सलिंग से पूर्व पोर्टल अपडेशन होना भी संभव नहीं होगा ।
8. विभाग में पदोन्नति / स्थानान्तरण / नव नियुक्ति हेतु विगत वर्षों से काउन्सलिंग की प्रक्रिया अपनायी जाती रही है तथा दिनांक 08अगस्त23 को जारी पत्र में उच्च पद प्रभार हेतु काउन्सलिंग प्रक्रिया के निर्देश उपरांत सभी लोक सेवकों को वरिष्ठता क्रम से समानता का अवसर नहीं दिया जा रहा है जिसके लिए पूर्व में बिना वरिष्ठता क्रम से जारी पदस्थापना आदेश शून्य किये जायें ।
9.अधिकारी वर्ग इतनी जल्दबाजी में काउंसलिंग ना करा कर पहले उपरोक्त विसंगतियों को दूर करने का विचार कर लें तथा वरिष्ठ पदों की काउन्सलिंग कर पदस्थापना आदेश जारी हों ताकि निचले पदों हेतु लोक सेवकों की वरिष्ठता क्रम से एवं पूर्णपारदर्शिता के साथ काउन्सलिंग हो सके ।
अतएव पत्र में संघ ने यह आग्रह किया है कि हाई स्कूल प्राचार्य के पद (काउंसलिंग पश्चात) रिक्त प्रदर्शित होने पर ही व्याख्याता एवं अन्य सभी पदों की काउंसलिंग करने का कष्ट करें।
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