मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर बस्ती के माध्यमिक शिक्षक श्री सुदामा साहू को सस्पेंड कर दिया है। इनके खिलाफ छात्राओं ने अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी एवं शिक्षकों ने छात्राओं की शिकायत का समर्थन किया था।
बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा शिकायत का परीक्षण कराया गया। प्राथमिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ माध्यमिक शिक्षक श्री सुदामा साहू को आचरण एवं पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं।
अब विभाग की ओर से श्री सुदामा साहू को आरोप पत्र दिया जाएगा। उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यदि शिकायत का समाधान नहीं होता एवं उनका पक्ष संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सनद रहे कि निलंबन, दंड नहीं होता। शिकायत के आधार पर शासकीय कर्मचारी को इसलिए निलंबित किया जाता है ताकि वह जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग न कर पाए।
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