जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाएं जुलाई 2022 से विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता D.El.Ed डिप्लोमा धारी हैं, जिन का मुख्य आधार है कि राजस्थान हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने NCTE द्वारा जारी अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 21A के प्रावधानों के असंगत मानते हुए अवैधानिक घोषित कर दिया है। जिसमें B.Ed डिग्री धारियों को नियुक्ति दिनांक से 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था।
सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति याचिका के निर्णय के अध्याधीन
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ब्रिज कोर्स क्या होगा इसका आज दिनांक तक पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है और यदि 2 वर्ष की समय सीमा को मान भी लिया जाए तो 2 वर्ष तक प्राथमिक शाला में अध्यनरत 6-14 वर्ष के विद्यार्थियों का अनुच्छेद 21A में प्रदत शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होगा क्योंकि B.Ed डिग्री वालों को 6-14 वर्ष आयु के बच्चों को अध्यापन कार्य कराने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, बल्कि डीएलएड वालों को यही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए प्राथमिक शिक्षक के पद पर केवल डीएलएड डिग्री वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति की पात्रता है।
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा छत्तीसगढ़ राज्य में B.Ed डिग्री वालों को प्राथमिक शिक्षकों के उक्त पद के अयोग्य मानकर उन्हें पद मुक्त किया जा चुका है। अब मध्यप्रदेश की बारी है।
डीपीआई ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को भली-भांति जानते हुए, तथा हाई कोर्ट द्वारा याचिका क्रमांक 13768/2022 तथा 595/2023 के स्पष्ट अंतरिम आदेश के बावजूद, दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई जिसमें 15000 से अधिक B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में चुनौती नियुक्ति दे दी गई।
उक्त याचिकाओं की सुनवाई आज दिनांक 28 अगस्त 2023 को जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर तथा अधिवक्ता श्री विज्ञानंशाह ने पक्ष रखा रखा। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 सितंबर 2023 निर्धारित की है। इसके अलावा उन सभी प्राथमिक शिक्षकों को अनावेदक बनाए जाने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में इंटरवीन किया है।
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