पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ एवं ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा संचालित भर्ती प्रक्रिया पर आपत्ति उठाते हुए किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग को हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रार संजय अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता कल्याण संघ, जबलपुर (म0प्र0) को भेजी गई सूचना में बताया गया है कि, आपके द्वारा न्यायिक सेवा नियम 1994 में दिनांक 23/06/2023 को राजपत्र में प्रकाशित संशोधन को निरस्त किए जाने तथा हाईकोर्ट द्वारा की जाने वाली समस्त भर्तियों की जाँच स्वतन्त्र एजेंसी से करवाये जाने संबंधी पत्र लिखा गया था।
यथानिर्देशित, उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 07 / 2023-24 जबलपुर दिनांक 28/06/2023, विचारोपरान्त माननीय चेयरमैन, रिक्रूटमेन्ट कमेटी के आदेश दिनांक 08/08/2023 के द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है। अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, हमें सन 2008 से लेकर अब तक हाई कोर्ट द्वारा की गई समस्त भर्तियों तथा सिविल जज की भर्तियों में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। तथा यह भी मांग की थी कि आगामी भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर अथवा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से कराई जाए।
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