Legal general knowledge and law study notes
किसी भी व्यक्ति को कॉलोनी निर्माण करने के लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियम) अधिनियम 1976, मध्यप्रदेश म्युनिसिपेलिटीज अधिनियम 1961, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956,एवं मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त करना अति-आवश्यक होता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए क्या दण्ड होगा जानिए।
मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 की धारा 26 की परिभाषा
कोई भी कॉलोनी निर्माण करने वाला व्यक्ति जो कॉलोनी स्थापित करता है उपर्युक्त बनाए अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता है या नियमों का जानबूझकर का उल्लंघन करता है, एनओसी प्राप्त नहीं करता है वह अवैध कॉलोनी निर्माण के अपराध का दोषी होगा।
Madhya Pradesh Prevention of Specified Corrupt Practices Act, 1982 Section 26 Punishment
दण्ड का प्रावधान:- यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है,पुलिस अधिकारी तुरंत एफआईआर द्वारा मामले का संज्ञान लेगा, इनका विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा किया जा सकता है इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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