जब कोई व्यक्ति कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किए बिना भूमि का उपयोग परिवर्तन कर देता है या बिना एनओसी प्राप्त कॉलोनी निर्माण करता है अर्थात कॉलोनी में प्लाट काटता है और प्लाट काटकर मकान का निर्माण करता है तब यह अपराध किस प्रकार का होगा जानिए।
मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम,1992 की धारा 28 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति जमीन के उपयोग का अवैध परिवर्तन के या अवैध कॉलोनी निर्माण करके किसी भी क्षेत्र में भवन निर्माण करता है वह व्यक्ति अवैध भवन निर्माण के अपराध का दोषी होगा।
Madhya Pradesh Prevention of Specified Corrupt Practices Act, 1982 Section 28 Punishment
दण्ड का प्रावधान:- यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध है,पुलिस अधिकारी तुरंत एफआईआर द्वारा मामले का संज्ञान लेगा, इनका विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट द्वारा किया जा सकता है सजा- इस अपराध के लिए अधिकतम एक वर्ष की कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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