Legal general knowledge and law study notes
मध्यप्रदेश राजस्व भू संहिता,1959 की धारा 165 के उपखण्डों में बताया गया है कि कब-कब भूमि का नामांतरण नही किया जा सकता है एवं नगर भूमि (सीमा एवं विनियमन) अधिनियम,1976 की धारा 4, 5, 10, 26 एवं 27 भी इसी बात को स्पष्ट करती है। अर्थात, कोई व्यक्ति अवैध तरीके से भूमि को बदल लेता है या अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए किसी क्षेत्र में के भू-खण्डों का नामांतरण कर देता है तो वह नामांतरण शून्य (अवैध) मना जाएगा जानिए।
मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की परिभाषा
• जहाँ कोई भूमि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 या अन्य नियमों के उल्लंघन से कोई अवैध तरीके से भूमि परिवर्तन कर दिया है या अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए किसी भू खण्ड का नामांतरण कर लिया है तब यह नामांतरण (अन्तरण) की संविदा शून्य मानी जायेगी।
• इसके लिए कलेक्टर पक्षकारों को सूचना देगा एवं सुनवाई उपरांत अगर भूमि का परिवर्तन या अन्तरण अवैध हुआ तो उस संविदा को शून्य कर देगा अगर अवैध नहीं है तो कलेक्टर अन्तरण करार को शून्य नहीं करेगा।
Madhya Pradesh Prevention of Specified Corrupt Practices Act, 1982 Section 31 Punishment
किसी कॉलोनी निर्माण भूमि का फर्जी नामांतरण एवं फर्जी तरीक़े से भूमि उपयोग में बदलाव करना इस धारा के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा शून्य किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com