मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम ' मध्य प्रदेश राज्य एवं अधीनस्थ शिक्षा सेवा शाला शाखा भर्ती एवं पदोन्नति नियम वर्ष 2016 में दिनांक 20 दिसंबर 2022 को किए गए संशोधन द्वारा उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसी प्रावधान के अनुक्रम में 94 व्याख्याताओं को प्राचार्य हाई स्कूल पदनाम का प्रभाव प्रशासकीय आधार पर सोते हुए नवीन पदस्थापना की गई है।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा- लेक्चरर से हाई स्कूल प्रिंसिपल उच्च पद का प्रभार
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