Madhya Pradesh Public Service Commission Indore द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 मामले में जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने मुख्य परीक्षा का रिजल्ट फिर से बनाने के आदेश दिए हैं।
MPPSC State Service Mains Exam 2019 - High court Order
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया है कि वह State Service Mains Exam 2019 एवं State Service Mains Exam 2019 (Special) दोनों के रिजल्ट को एक साथ मिलाकर फिर नॉर्मलाइजेशन करे, और रिजल्ट को घोषित करें। उल्लेखनीय है कि एमपीपीएससी 2019 मैंस में 1918 और विशेष परीक्षा में 2712 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए थे। अब इन दोनों को मिलाकर यानी टोटल 4630 उम्मीदवारों के रिजल्ट को एक साथ मिलाकर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तत्पश्चात रिजल्ट घोषित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री अंशुल तिवारी हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं।
MPPSC 2019 के इंटरव्यू पर संकट
मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना ही इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार फार्मूला 87-13 के तहत 1983 कैंडीडेट्स के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह इंटरव्यू की प्रक्रिया शून्य घोषित हो सकती है। यदि उपरोक्त अनुसार फिर से रिजल्ट घोषित किया गया तो इंटरव्यू की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। मध्य प्रदेश पीएससी के प्रवक्ता डॉ रविंद्र पंच भाई का कहना है कि, वह आदेश का अध्ययन करेंगे उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।