प्रधानमंत्री फसल बीमा में खरीफ वर्ष 2023 अधिसूचित फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 16 अगस्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिसूचित फसलो में से, प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कृषकों को योजना का लाभ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से दिया जाता है।
उपसंचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल श्रीमती सुमन प्रसाद ने बताया कि जिले के ऋणी, बटाईदार किसानों, विशेषकर डिफाल्टर एवं जिन कृषकों के केवाइसी (KCC) नहीं बने है, उन कृषको से अपील है कि वे इस अवधि का लाभ ले एवं अधिक से अधिक अऋणी कृषकों के रूप में अधिसूचित फसलों का बीमा कराए और गिरधावरी के आधार पर जिन ग्रामों में खरीफ 2022 में फसलों में से जिन फसलों का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से अधिक का होगा, उन्हीं ग्रामों में फसल खरीफ 2023 में अधिसूचित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि सोयाबीन फसल की प्रीमियम राशि 800 हेक्टेयर, बीमित राशि 40000, मक्कान फसल के प्रीमियम राशि 490 हैक्टेयर, बीमित राशि 24500 बीमित राशि हैक्टेयर, धान सिंचित फसल के प्रीमियम राशि 1020 हैक्टेयर की बीमित राशि 51000, धान असिंचित फसल के प्रीमियम राशि 770 हैक्टेयर की बीमित राशि 38500 हैक्टेयर होगी। गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर निकटतम जन सेवा केंद्र (csc), बैंक शाखा, क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ के माध्यम से अथवा सीधे फसल बीमा पोर्टल (www.prmfby.gov.in ) के माध्यम से पात्र गैर ऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसल का बीमा नियमानुसार करा सकते है। अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिय कृषकों के आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर एवं बैंक खाते का विवरण आवश्यक है।
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