शेयर बाजार में आम नागरिकों की सूची बढ़ने के बाद SEBI ने निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। यह नियम स्टॉक मार्केट से संबंधित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे। इसके तहत सभी शिकायतों का समाधान 21 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा।
इस नए फ्रेमवर्क को सेबी के शिकायत निवारण तंत्र नियम 2023 की सुविधा (Sebi’s Facilitation of Grievance Redressal Mechanism Rules 2023) नाम दिया गया है। सेबी ने नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट किया है कि मर्चेंट बैंकर, किसी भी शेयर इश्यू के रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर करने वाले एजेंट, डिवेंचर ट्रस्टी एवं KYC करने वाली रजिस्ट्रेशन एजेंसी आदि सभी इसके दायरे में आएंगे। सभी के लिए अनिवार्य होगा कि वह प्राप्त शिकायतों का निवारण 21 दिन के भीतर करें।
ये नियम पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइर्ज और रिसर्च एनालिस्ट्स पर भी लागू होंगे। सेबी निर्धारित समय के अंदर शिकायत निवारण प्रक्रिया को संभालने और मॉनिटर करने के लिए एक कॉर्पोरेट निकाय को भी मान्यता दे सकता है। बोर्ड ने SCORES के माध्यम से निवेशक शिकायत प्रबंधन मैकेनिज्म को बढ़ावा देने और नए प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) मैकेनिज्म के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले जून में सेबी के बोर्ड ने निवेशकों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES) में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
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