मध्य प्रदेश के कटनी में 16 साल की लड़की की ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। लड़की का पड़ोस के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। लड़की बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाकर फिजिकल रिलेशन बनाती थी। जब घर वालों ने पकड़ा और बॉयफ्रेंड की पिटाई लगाई तो लड़की बागी हो बैठी। इसी विवाद के दौरान लड़की की मृत्यु हो गई। लड़की ने तालाब में कूदकर आत्महत्या की धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि, गुस्साए पिता ने लड़की के कूदने से पहले ही उसे धक्का दे दिया।
साढ़े चौदह साल की उम्र से अभ्यास शुरू हो गया था
प्रकरण के संबंध में जानकारी देते हुए माधव नगर थाना प्रभारी मनोज गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र के निवार चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम पहाड़ी निवासी संजय उर्फ सज्जू उपाध्याय की पत्नी किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। 9 सितंबर की दोपहर पिता संजय के घर से जाने के बाद बेटी 16 वर्षीय विधि ने गांव में ही रहने वाले अपने प्रेमी अमन सेन को घर बुला लिया। पुलिस के मुताबिक अमन और विधि लगभग डेढ़ साल से रिलेशनशिप में थे। परिवार को इसका पता चल गया था और उन्होंने पहली भी लड़की विधि को मना किया था। 9 सितंबर को जब पिता ने अपने ही घर में अपनी बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा तो उसका खून खौल उठा।
पापा ने बॉयफ्रेंड को पीटा तो बौखला गई
पुलिस के मुताबिक पिता संजय एवं विधि के ताऊ ने छात्रा और प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था जिसके बाद मारपीट कर प्रेमी अमन को वहां से भगा दिया। इस बात से लड़की विधि बौखला गई थी। वह अपने पिता से विवाद करने लगी। कहने लगी कि यदि उसे रोका तो वह आत्महत्या कर लेगी। इसी विवाद के दौरान पिता ने, बेटी को क्रोध में आकर बोला कि चल मैं भी देखता हूं तू कैसे मरती है। माना जा रहा है कि, इसके बाद पिता ने अपनी पुत्री को ठरका टैंक ले गया और जहां उसने बेटी को तालाब में धकेल दिया, और डूबकर मौत हो गई। हालांकि यह भी संभव हो सकता है कि, बौखलाई हुई लड़की खुद तालाब में कूद गई और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई।
पिता और प्रेमी, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज
पुलिस की जांच के बाद मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता संजय उर्फ संजू उपाध्याय के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं नाबालिक छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पाए जाने के कारण छात्रा के प्रेमी अमन सेन के खिलाफ धारा 456, 354, 354 (क) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7, 8 और 11, 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।