भोपाल। कृषि विकास और उत्पादन की गति को बढाने के उद्देश्य से कृषक, FPO, स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए बैंकों से बिना किसी जमानत के दो करोड रूपये तक ऋण मुहैया कराया जायेगा। मात्र तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज की छूट 7 वर्ष की अवधि के लिये किसानों को यह ऋण मिलेगा।
कितने किसानों को लोन मिलेगा, कोई लास्ट लिमिट नहीं
कृषक एवं कृषि उद्यमी यह वित्तीय सहायता भंडार की सुविधा, प्राथमिक प्रक्रिया इकाई (चावल/दाल/आटा चक्की), कस्टम हायरिंग सेन्टर, जैविक इनपुट उत्पादन, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकेजिंग आदि कार्यो के लिए आवश्यकता अनुसार कृषि विभाग के माध्यम से DPR तैयार करा सकते हैं। यह डीपीआर व आवेदन ऑफिशल वेबसाइट https://agriinfra.dac.gov.in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। किसानों, एफपीओ स्व-सहायता समूह, पैक्स एवं कृषि उद्यमियों इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की गई है।
साहित्यकारों एवं कलाकारों को मेडिकल के लिए ₹25000
जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों की लम्बी तथा गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति विभाग में संचालित योजना कलाकार कल्याण कोष को संशोधित करते हुए, नवीन "मध्यप्रदेश कलाकार कल्याण कोष नियम-2023" जारी करने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा विगत माह प्रदान की गई है। पहले की योजना में जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को गंभीर बीमारी, दुर्घटना, दैवीय विपत्ति एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति में 500 से 5 हजार रूपये तक की सहायता देने का ही प्रावधान था।
नवीन योजना में गठित सक्षम समिति की सिफारिश पर मंजूर की जाने वाली राशि अब न्यूनतम 25 हजार से लेकर अधिकतम 01 लाख रूपये तक की जाना है, जिसमें कलाकार, साहित्यकार की मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी को एकमुश्त अधिकतम एक लाख तथा चिकित्सा उपचार के लिए अधिकतम 50 हजार रूपये दिए जा सकेंगे। शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार, साहित्यकार को दिव्यांगता के उपचार के लिए अधिकतम एक लाख रूपये दिये जा सकेंगे। परिवार के सदस्यों में साहित्यकार, कलाकार की आश्रित पत्नी/पति, आश्रित माता-पिता, आश्रित नाबालिग भाई-बहन, आश्रित नाबालिग संतान एवं आश्रित विधवा पुत्री के साथ आश्रित दिव्यांग भाई- बहन को भी आश्रितों में सम्मिलित किया जायेगा।
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