जब कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करने से इंकार करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 178 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाता है लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठी शपथ या प्रतिज्ञा लेता है तब उस पर एक नई धारा के अन्तर्गत कार्यवाही होगी जानिए।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 181 की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के समक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष भी जो शपथ या प्रतिज्ञा लेने के लिए बाध्य हैं उसके समक्ष झूठी शपथ या प्रतिज्ञा लेता है तब उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 181 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवाह और सबूत इकट्ठी किए जाएंगे जिससे प्रमाणित होता होगी उसने झूठी शपथ या प्रतिज्ञा ली है और न्यायालय द्वारा उसे दंडित किया जाएगा।
Indian Penal Code, 1860 section 181 punishment
यह अपराध असंज्ञेय एवं ज़मानतीय होते है। यानी पुलिस थाने में दर्ज किया जाएगा और पुलिस थाने में ही जमानत मिल जाएगी। इनकी सुनवाई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com