अगर कोई रजिस्ट्री मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा 01 से 09(ख) के नियमों का उल्लंघन करके की गई है तो येसी रजिस्ट्री पूर्ण रूप से शून्य हो सकती है जानिए।
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 की उपधारा 10 की परिभाषा
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में विनिर्दिष्ट नियम के होते हुए अगर कोई रजिस्ट्रीकरण करने वाला अधिकारी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा 01 से लेकर 09(ख) तक के नियमों का उल्लंघन करके करता है या कोई वर्तमान में लागू विधि के उलंघन कर के रजिस्ट्री करता है तब ऐसी रजिस्ट्री कानूनी तौर शून्य एवं अवैध होगी।
Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 Section 165 Sub-section 10
साधारण शब्दों में कहें तो ऐसी भूमि की खरीदी भूमि का रजिस्ट्री रद्द हो सकती है जिसका कपट, छल या धोखाधाडी से नामांतरण हुआ था, किसी बंधन भूमि का नामांतरण किया गया था, सरकारी भूमि निवास के लिए दी गई हो, नजूल की भूमि, सरकार की कोई भी भूमि, अनुसूचित जनजाति की भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति से आदि। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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