किस प्रकार के किसान अतिरिक्त जमीन नहीं खरीद सकते, जानिए - Legal awareness

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh legal general knowledge and law study notes

अगर किसी किसान के पास मध्य प्रदेश कृषिक जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 के नियम के अनुसार भूमि है। यदि वह इसके अतिरिक्त कोई और जमीन खरीदा है, उस जमीन का नामांतरण शून्य घोषित कर दिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 में खास उपबन्ध क्या हैं जानिए:-

मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 की धारा 7 में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यह अधिनियम दिनांक 7 मार्च 1974 से लागू है एवं निर्धारित करता है कि, किसी भी व्यक्ति के पास अधिकतम कृषि भूमि कितनी हो सकती है। यह अधिनियम, कृषि भूमि पर एकाधिकार को समाप्त करता है एवं किसानों के हितों की रक्षा करता है। अधिनियम निर्धारित करता है कि, कोई भी व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, वह मध्य प्रदेश की पूरी कृषि भूमि का स्वामी नहीं हो सकता। यहां तक कि वह किसी एक ग्राम पंचायत की समस्त भूमिका स्वामी भी नहीं हो सकता। पढ़िए इस अधिनियम में क्या लिखा है:-

1. दो फसल वाली सिंचाई युक्त कृषि भूमि:-

 A. जब भूमि धारक किसी परिवार का सदस्य हो तब【अधिकतम 10 एकड़】।
B. जब परिवार में पांच सदस्यों से कम सदस्य हैं तब【अधिकतम 18 एकड़ तक】।
C. जब परिवार के 5 सदस्यों से अधिक व्यक्ति हो तब"(【अधिकतम 36 एकड़ तक"】।

2. एक फसल वाली सिंचाई युक्त कृषि भूमि हो तब:-

A. जब भूमि धारक किसी परिवार का सदस्य हो तब【अधिकतम 15 एकड़ तक】।
B. परिवार में पाँच सदस्य से कम होने पर【अधिकतम 27 एकड़ तक】।
C. परिवार में पाँच से अधिक सदस्य होने पर【अधिकतम 54 एकड़ तक】।

3. अगर कृषि भूमि सूखी है तब अर्थात सिंचाई युक्त नहीं तब:-

A. जब भूमि धारक किसी परिवार का सदस्य हैं तब【अधिकतम 30 एकड़】।
B. परिवार के पाँच से कम सदस्य होने पर अधिकतम 54 एकड़】।
C. परिवार में पाँच से अधिक सदस्य होने पर【अधिकतम 108 एकड़】।
कृषि भूमि रख सकता है इसके अतिरिक्त नहीं। कुल मिलाकर किसी भी स्थिति में सिंचाई युक्त जमीन 15 एकड़ और बिना सच्चाई उक्त जमीन 30 एकड़ से अधिक कोई किसान नहीं रख सकता। 

The Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 Section 165 3b

सरल हिंदी में, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 (3 ख) के अंतर्गत कोई भूमिस्वामी ऐसे व्यक्ति को भूमि नामांतरण नहीं कर सकता है जिनके पास उपर्युक्त कृषि भूमि जोत है, क्योंकि किसान अपने पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि नहीं रख सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!