मध्यप्रदेश में सेठ-साहूकार किसान की गिरवी जमीन का अधिकतम कितना ब्याज ले सकते हैं, जानिए

Bhopal Samachar

Madhya Pradesh legal general knowledge and law study notes

यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। किसान को जब भी अपने जीवन में अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, वह अपने गांव की किसी सेठ-साहूकार के पास अपनी जमीन के शासकीय दस्तावेज गिरवी रख कर धनराशि प्राप्त कर लेता है। इसके बदले में ऋण दाता साहूकार मनमाना ब्याज वसूल करता है और नहीं देने पर वह गिरवी रखी हुई जमीन पर कब्जा कर लेता है, उसका विक्रय कर देता है अथवा उसका नामांतरण करवा लेता है, लेकिन हम आपको बताते हैं एक ऐसा कानून, जो कर्जदार किसानों के हितों की रक्षा करता है। और मनमानी करने वाले सेठ साहूकारों पर लगाम लगाता है। 

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 की उपधारा 04 की परिभाषा

जहाँ कोई भूमिस्वामी की संपत्ति जो भोगबन्धक से अलग किसी विलेख पर बंधक हैं ऐसा बंधककर्ता, बन्धकदार से मूल धन से अधिकतम कुल आधे से अधिक ब्याज नहीं ले सकता है। फिर चाहे बंधपत्र पर अथवा ऋण पत्र पर किसी भी ब्याज दर का उल्लेख हो और कर्जदार किसान द्वारा बंद पत्र अथवा ऋण पत्र कि किसी भी शर्त का उल्लंघन क्यों न कर दिया गया हो।

Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 Section 165 Sub-section 04 

सरल हिंदी में कहें तो, अगर कोई किसान किसी सेठ के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर एक लाख रुपए 15% सालाना ब्याज पर उधार लेता है, 10 वर्षों बाद जब सेठ से लिए गए लोन का हिसाब चुकता करने जाता है तो 15% की दर से 10 साल का ब्याज ₹150000 हो जाता है, परंतु सेठ, किसान से मात्र ₹50000 ब्याज लेने का ही हकदार है, क्योंकि कर्ज की राशि ₹100000 है और मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,1959 की धारा 165 की उपधारा 04 के अनुसार किसी भी स्थिति में ब्याज की रकम, मूल रकम का 50% से अधिक नहीं हो सकती। 

यहां धन देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि, भले ही किसान ने अपनी जमीन, ऋण देने वाले साहूकार के पास गिरवी रख दी थी परंतु वह सेठ-साहूकार ना तो जमीन को बेच सकता है और ना ही उस जमीन का अपने नाम नामांतरण करवा सकता है। यदि किसी भी प्रकार से शासकीय दस्तावेजों में ऐसी जमीन का नामांतरण हो जाता है तब भी, उस नामांतरण का कोई मूल्य नहीं है। एहसान नामांतरण शून्य माना जाएगा। और जमीन का आधिपत्य एवं स्वामित्व किसान के नाम ही रहेगा। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665 

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!