Madhya Pradesh legal general knowledge and law study notes
मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी एवं कर्मचारी यदि अनुचित साधनों से प्राप्त आय से कोई संपत्ति अर्जित करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि एक शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी के लिए आय के अनुचित साधन क्या है और उससे प्राप्त आए थे अर्जित की गई संपत्ति के मामले में इस कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।
मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 की धारा 36(ख) की परिभाषा
जो कोई व्यक्ति, लोक सेवक होते हुए ऐसी संपत्ति अर्जित करता है या आपने पास रखता है, जो उसकी सेवा शर्तों के अनुसार आय के उचित साधन से अर्जित नहीं की गई है तो ऐसे लोग सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 की धारा 36(ख) के तहत प्रकरण दर्ज करके दंडात्मक कार्यवाही की जाती है।
Madhya Pradesh Specified Corrupt Practices Prevention Act, 1982 Section 36(B) punishment
यह अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध हैं लेकिन अधिकारी पर मामला दर्ज करने से पहले सक्षम उच्च अधिकारी या समुचित सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इनकी सुनवाई किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। सजा इस अपराध के लिए अधिकतम सात वर्ष की कारावास और जुर्माना, जुर्माना में सभी अवैध संपत्ति ज़ब्त की जाती है।
शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकारी के लिए आय का अनुचित साधन क्या है
मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए आय के उचित साधनों का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है। शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए उसका वेतन आय का उचित साधन है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय (मकान किराया अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय) उचित मानी जाती है। परंतु यदि,
- दुकान खोल लेता है तो उस से प्राप्त होने वाली आय।
- स्टार्टअप, फ्रेंचाइजी, बिजनेस, साहूकारी इत्यादि से प्राप्त होने वाली आय।
- किसी पार्ट टाइम जॉब से प्राप्त होने वाली आय।
- किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम से होने वाली आय।
- किसी भी प्रकार की ऑनलाइन गतिविधि से होने वाली आय।
- रिश्वत की रकम अथवा किसी घोटाले से प्राप्त धनराशि।
उपरोक्त सभी अनुचित साधन से प्राप्त आय माने जाते हैं। इस पोस्ट में आय के ज्यादातर उपयोग किए जाने वाले अनुचित साधनों का उल्लेख किया गया है। शासन की लिस्ट इससे कहीं ज्यादा लंबी है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद) 9827737665
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